रोहटा रोड सामुदायिक केन्द्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितंबर 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सोमवार को सामुदायिक केन्द्र, रोहटा रोड, मेरठ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, इसकी उपयोगिता तथा लोक अदालत के माध्यम से लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों के सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के संबंध में जागरूक करना रहा। उपस्थित लोगों को बताया गया कि लोक अदालत विवादों के निस्तारण का एक प्रभावी वैकल्पिक माध्यम है, जिसमें पक्षकारों की आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है। इससे समय एवं धन की बचत होती है तथा अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलती है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, दीवानी वाद, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत एवं श्रम संबंधी विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरण तथा अन्य उपयुक्त मामलों का नियमानुसार आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है।
आमजन से अपील की गई कि जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं अथवा जो अपने विवाद का आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं, वे 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रियंका रानी, समाज कल्याण अधिकारी, उप श्रम आयुक्त, तहसीलदार सदर, ग्राम प्रधान रोहटा, पराविधिक स्वयं सेवक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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