Tuesday, September 22, 2026

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर शिकंजा

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी के आदेश (OA 21/2014), सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2025 के आदेश और CAQM के निर्देशों के तहत 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल / सीएनजी वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।


संभागीय परिवहन विभाग मेरठ ने UP-15 सीरीज के ऐसे वाहनों की सूची जारी कर दी है। इन वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन कर RVSF सेंटर पर स्क्रैप किया जाएगा। इन्हें अन्य जनपद में ट्रांसफर के लिए NOC भी नहीं मिलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़क या साझा पार्किंग में खड़ा मिला जीवन-काल पूरा कर चुका वाहन भी जब्त किया जा सकता है। NCR के बाहर का वाहन भी यदि मानक से अधिक पुराना होकर NCR में मिला तो 5000 रुपये का चालान होगा। RTO प्रशासन ने वाहन स्वामियों से Vahan पोर्टल पर RVSF सेंटर देखकर समय रहते वाहन स्क्रैप कराने की अपील की है।


स्वयं स्क्रैप करने पर फायदा, जब्त होने पर नुकसान 

स्वेच्छा से वाहन जमा करने पर बाजार भाव से स्क्रैप मूल्य और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा, जिस पर नए वाहन पर पंजीकरण शुल्क माफ और निजी वाहन पर 15% व कमर्शियल पर 8 साल तक 10% टैक्स छूट मिलेगी, जबकि प्रवर्तन अभियान में जब्त होने पर SO 212(E) 15.05.2024 के तहत कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। केवल न्यूनतम आरक्षित मूल्य (कर्ब वेट के 65% और स्क्रैप के 90% के आधार पर) मिलेगा और उसमें से भी टोइंग-पार्किंग खर्च कटेगा।

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