Thursday, June 25, 2026

हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पुनः सुनवाई के बाद सभासद बरखा की सदस्यता समाप्त

रवि गौतम 

नित्य संदेश, परीक्षितगढ़ नगर पंचायत के वार्ड -01 की सभासद श्रीमती बरखा की सदस्यता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुनः समाप्त कर दी गयी है। नगर के निशान्त त्यागी की शिकायत पर सभासद के पति संदीप कुमार द्वारा सरकारी भूमि खसरा संख्या 1777 (सड़क खाम) पर कब्जा कर दुकान निर्माण किये जाने के आरोपों की जांच के उपरान्त जिलाधिकारी मेरठ की आख्या के आधार पर शासन ने बरखा को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13(घ) के अंतर्गत अयोग्य मानते हुए 07 जून 2025 को आदेश जारी कर सदस्यता समाप्त कर दी थी। 

जिसके विरुद्ध बरखा द्वारा हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में याचिका दायर की गई थी, जिस पर  उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18 जुलाई 2025 द्वारा सदस्य बरखा को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 40(4) के अंतर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए शासन को प्रकरण में पुनः विचार कर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा 13-अक्तूबर-2025 को सुनवाई सम्पन्न की गयी थी । 

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों पर विचार करने के बाद शासन ने महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ श्री पी० गुरुप्रसाद द्वारा दिनांक 24 जून 2026 को आदेश जारी कर शासन के पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए  बरखा की सदस्यता पुनः समाप्त कर दी। इस संबंध में सभासद बरखा के पति संदीप कुमार बताया कि हमें कोई अभी आदेश नहीं मिला है।

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