Thursday, June 11, 2026

02 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

मोहम्मद असलम

नित्य संदेश, मवाना। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत न्यायिक दंडाधिकारी मवाना प्रशांत मौर्य द्वारा अभियुक्त धर्म सिंह पुत्र हरवंश निवासी ग्राम अस्सा थाना बहसूमा मेरठ को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/-रुपये  के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।


अभियोजन अधिकारी संजीव गुप्ता ने बताया कि 21.04.2018 को वादी व.उ.नि. चन्द्र पाल सिंह की तैनाती थाना बहसूमा पर थी तथा धारा 323/504/506 भादवि की जांच हेतु ग्राम अस्सा थाना बहसूमा जाते समय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में झगड़ा करने वाला अभियुक्त धर्म सिंह पुत्र हरवंश निवासी ग्राम अस्सा थाना बहसूमा मेरठ उपरोक्त अपने घर में अवैध रूप से 12 बोर देशी बन्दूक के साथ बैठा हुआ है। समय करीब 12.00 बजे अभियुक्त धर्म सिंह उपरोक्त को उसके घर से अवैध 12 बोर देशी बन्दूक के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 98/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त धर्म सिंह उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। 


उक्त अभियोग को अपर पुलिस महानिदेशक एव पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी माॅनिटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी माॅनिटरिंग सैल व प्रभावी पैरवी के क्रम में अभियोजन अधिकारी संजीव गुप्ता व कोर्ट मोहर्रिर रामरतन गिरि व थानाध्यक्ष बहसूमा रविन्द्र कुमार व कोर्ट पैरोकार सुशील कुमार के द्वारा न्यायालय मे प्रबल प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय जे.एम.मवाना के द्वारा अभियुक्त धर्म सिंह उपरोक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।

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