रवि गौतम
नित्य संदेश, परीक्षितगढ़। किठौर चौराहे के पास स्थित मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास पर वक्फ न्यायाधिकरण ने रोक लगा दी है। न्यायाधिकरण ने अगली सुनवाई तक भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
मामला नगर के किठौर चौराहे के पास खसरा नंबर 1468 का है। वादी गुड्डू सैफी ने बताया कि यहाँ काफी समय से कब्रिस्तान है, जिसका रकबा 510 वर्ग मीटर है। वक्फ नंबर 5 और गजट संख्या 277 में यह जमीन दर्ज है। किठौर चौराहे के पास जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके चलते भूमाफियाओं की नजर इस पर लगी हुई थी।
आरोप है कि भूमाफिया मुखिया गुर्जर व अन्य साथियों ने 22 मई 2025 को कब्रिस्तान की भूमि पर मिट्टी डालकर भराव कर कब्जा करने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से गुड्डू सैफी ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेशानुसार इसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट लखनऊ में याचिका दायर कर कब्रिस्तान से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
मजबूत साक्ष्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम समाज के हित में अहम आदेश पारित किया। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि कब्रिस्तान की भूमि पर कोई भी व्यक्ति मिट्टी डालकर भराव या कब्जा न करे और अगली सुनवाई तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। न्यायाधिकरण के इस आदेश के बाद मुस्लिम समाज में संतोष व्याप्त है।
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